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हिमाचल प्रदेश: भाखड़ा बांध से पानी उठाने के लिए एनओसी की शर्त खत्म, सीएम सुक्खू का विधानसभा में बड़ा एलान

Fri, 28 Aug 2026 09:38 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 28 Aug 2026 09:38 AM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से पीने के पानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी उठाने की एनओसी की शर्त हटा दी गई है। सरकार अन्य बांधों से पानी लेने के लिए भी यह शर्त खत्म कराने का मामला केंद्र के समक्ष उठाएगी। बांध क्षेत्रों से खनन सामग्री उठाने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने और हिमाचल के जल संसाधनों से आय बढ़ाने की बात भी कही गई।

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भाखड़ा बांध - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

विधानसभा में जलविद्युत परियोजनाओं, परियोजना प्रभावितों के अधिकारों और प्रदेश के जल संसाधनों पर बुधवार को हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार हिमाचल के पानी, जमीन और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी के मामले में भी फैसला प्रदेश के हित में आने की उम्मीद है। 

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उन्होंने कहा कि पीने के पानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब बीबीएमबी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। आपदा के समय के जब ऊर्जा सचिव आरके सिंह कुल्लू आए थे तो उस समय उनसे एनओसी का मामला उठाया था। उन्होंने पानी उठाने के लिए एनओसी शर्त हटा दी है। अन्य बांधों से पानी उठाने के लिए भी एनओसी खत्म करने का यह मामला केंद्र से उठाया जाएगा। बांध परियोजनाओं में हिमाचल के हित सुरक्षित रखने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकमत से केंद्र को प्रस्ताव भेजने का संकल्प पारित किया।
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संकल्प चर्चा के दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के समय यदि ये मुद्दे उठाए गए होते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रदेश हित के मुद्दों को भी गंभीरता से ले रही है। सुक्खू ने कहा कि बांध परियोजना क्षेत्र से संबंधित परियोजना संचालकों को खनन सामग्री नहीं उठाने दी जाएगी। इसके लिए कानून लाया जा रहा है। 
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अगर परियोजनाएं खनन सामग्री उठाती है तो मामला दर्ज किए जाएंगे। सरकार खुद इनकी नीलामी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से लाडा के तहत मिलने वाली 1 फीसदी राशि का मामला उठाया था। अब यह राशि चार साल के एरियर के साथ मिलेगी। शिमला से ऊर्जा निगम के कार्यालय को मंडी में बीबीएमबी की खाली पड़ी 45 बीघा जमीन बनाने पर स्थानांतरित किए जाने पर विचार चल रहा है। बांध परियोजनाओं क्षेत्र के आसपास खाली जमीन को भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की सबसे बड़ी संपदा पानी है और इससे प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं से प्रदेश को वर्तमान में केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में कुल 24,567 मेगावाट जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से करीब 12,438.63 मेगावाट क्षमता का दोहन हो चुका है। प्रदेश में 188 जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं, जबकि 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं की अंतिम लागत का 1.5 प्रतिशत और इससे कम क्षमता वाली परियोजनाओं का एक प्रतिशत लाडा फंड में दिया जाता है।

जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों के हक सुरक्षित करने को बने समिति 
प्रदेश में निर्माणाधीन, संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं को लेकर  भाजपा विधायक जानकराज की ओर से संकल्प प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्ताव का जवाब दिया। इसके अलावा विधायक हंसराज, राकेश जमवाल, सुरेंद्र शौरी, लोकेन्द्र कुमार और त्रिलोक जमवाल ने स्थायी समाधान करने की मांग उठाई। 
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