फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

देखिए नया बिल, GST लगने के बाद चाय, डोसा और हॉट डाग पर कितना लगा टैक्स

Sun, 02 Jul 2017 03:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, शिमला
टीम डिजिटल/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 02 Jul 2017 03:33 PM IST
विज्ञापन
goods and services tax in restaurant on tea fast food

देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद हम लेकर आए हैं चाय, डोसा और हॉट डाग के बिल की तस्वीरें। यहां देखिए कितना लग रहा है इन पर टैक्‍स

goods and services tax in restaurant on tea fast food

ये बिल शिमला का बॉलजीस रेस्टोरेंट का है। इस बिल में साफ देखा जा सकता है कि 18% का टैक्स लगा है। इस 18 % के टैक्स में 9% CGST यानि केंद्रीय जीएसटी लगा है और 9% SGST यानि राज्य जीएसटी लगा है। हॉट डाग वेज और मसाला डोसा पर 9% CGST और और 9% SGST लगाया गया है।

goods and services tax in restaurant on tea fast food

चाय का एक कप पीएंगे तो भी 18% का टैक्स लगेगी। इस बिल में आप देख रह हैं कि  चाय का एक कप 40 रुपये है जिस पर 9% CGST और और 9% SGST लगाया गया है यानी कुल 18% का टैक्स लगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
goods and services tax in restaurant on tea fast food

वहीं शिमला के ही लवीना रेस्टोरेंट में अभी तक वैट की तर्ज पर ही बिल काटे जा रहे हैं। इनका कहना है ह‌ि अभी तक सिस्‍टम अपडेट नहीं हुआ है। 

विज्ञापन
goods and services tax in restaurant on tea fast food

जीएसटी लागू होने पर अधिकतर दुकानदार इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed