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जेबीटी शिक्षक भर्ती से रोक हटाने को शिक्षा विभाग ने उठाया ये कदम

Sun, 11 Mar 2018 01:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Sun, 11 Mar 2018 01:23 PM IST
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Education department files case in himachal high court for JBT Recruitment

जेबीटी शिक्षक भर्ती से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब ये कदम उठाया है।

Education department files case in himachal high court for JBT Recruitment

जेबीटी शिक्षक भर्ती से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 700 पदों पर भर्ती करने को मंजूरी देने के लिए हाईकोर्ट से राहत मांगी है। निदेशालय ने रिव्यू पिटीशन दायर कर जनहित में फैसला लेने की गुहार लगाई है। इस मामले पर अब 13 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बीते माह जेबीटी के 700 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले पर स्टे लगाया है।

Education department files case in himachal high court for JBT Recruitment

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जुलाई 2017 में टेट मेरिट पर साक्षात्कार लिए थे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने पहले भर्ती पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और बाद में रिव्यू याचिका में भर्ती को हरी झंडी देते हुए विभाग पर भर्ती प्रक्रिया का फैसला छोड़ दिया था। इस मामले पर आगामी सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। इसी बीच निदेशालय ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर राहत देने की मांग की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते साल स्वीकृत जेबीटी के 700 पदों को टेट मेरिट से भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी बीच राकेश कुमार ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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Education department files case in himachal high court for JBT Recruitment

इसमें मांग उठाई गई कि भर्तियां 50 फीसदी बैच वाइज और 50 फीसदी कमीशन के आधार पर हो। तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल पहले ही टेट मेरिट के आधार पर भर्तियों के निर्णय को निरस्त कर चुका है। ऐसे में शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था।

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यह है मामला- बीते साल जुलाई महीने में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट मेरिट से जेबीटी के 700 पद भरने के लिए जिलावार शेड्यूल जारी किया था। जिलावार शेड्यूल के खिलाफ कुछ जेबीटी प्रशिक्षु प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पहुंच गए थे। ट्रिब्यूनल ने प्रशिक्षुओं के हक में फैसला सुनाते हुए शेड्यूल में बदलाव के आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद निदेशालय ने सभी जिलों के लिए अलग-अलग शेड्यूल जारी करते हुए प्रशिक्षुओं को प्रदेश के किसी भी जिले में साक्षात्कार देने की अनुमति दे दी।

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