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हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, बंपर सरकारी भर्ती को मूंजरी, छात्रों को भी तोहफा

Wed, 28 Mar 2018 03:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Wed, 28 Mar 2018 03:44 PM IST
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Cm jairam Thakur Cabinet Meeting nod for TGT recruitment

हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से टोल बैरियर नहीं हटेंगे, लेकिन हिमाचल नंबर के छोटे वाहनों (एलएमवी) पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त किया जाएगा। टोल टैक्स से सरकार को सालाना 106 करोड़ रुपये का राजस्व आता है, लेकिन चार और पांच सीटर एलएमवी को दी गई राहत से लगभग 15 से बीस करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। 

Cm jairam Thakur Cabinet Meeting nod for TGT recruitment

एलएमवी से 40 रुपये टोल लिया जाता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए पॉलिसी के सरलीकरण के साथ अवैध खनन पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। हरियाणा के मॉडल पर सरकार खनन नीति तैयार करेगी। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड को हथियार दिए जाने के लिए मापदंड तय कर दिए गए हैं। सरकार ने टीजीटी शिक्षकों के 348 पद भरने को भी मंजूरी दी है।

Cm jairam Thakur Cabinet Meeting nod for TGT recruitment

विधानसभा के बजट सत्र की मंगलवार को कार्यवाही पूरी होने के बाद शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। देर शाम तक चली कैबिनेट में दो दर्जन से अधिक एजेंडा प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री ने तीन दिन पहले प्रदेश में टोल बैरियर समाप्त करने की बात ऊना में कही थी, लेकिन कैबिनेट ने बैरियर पूरी तरह समाप्त नहीं करने का फैसला लिया है। 

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Cm jairam Thakur Cabinet Meeting nod for TGT recruitment

एलएमवी को बाहर करने से कार, जीप आदि पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें व्यावसायिक एलएमवी वाहन भी शामिल रहेंगे। यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। फॉरेस्ट गार्ड को हथियार दिए जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है, जिसमें चालीस वर्ष से कम आयु वाले पांच सौ गार्डों को निजी हथियार खरीदने पर सरकार 12 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। मंत्रिमंडल ने जीएसटी के तहत अधिकारियों के पदनामों में बदलाव करने को भी मंजूरी दी है।

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Cm jairam Thakur Cabinet Meeting nod for TGT recruitment

सरकार ने कुल्लू-मनाली और धर्मशाला में अवैध निर्माण की जद में आए होटल मालिकों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) एक्ट के नियमों में संशोधन कर सीलिंग को शामिल करने का फैसला लिया है। इस फैसले से टीसीपी एक्ट का उल्लंघन कर बने अवैध होटलों को राहत मिलेगी। नियमों से अधिक फ्लोर बनाने वाले होटल मालिक अनाधिकृत हिस्से को सील कर शेष फ्लोर पर कारोबार कर सकेंगे।

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