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कैट ने दिया अमिताभ ठाकुर को पूरे वेतन के साथ तत्काल बहाली का आदेश

Mon, 25 Apr 2016 07:06 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 25 Apr 2016 07:06 PM IST
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CAT directs Amitabh’s immediate reinstatement
अम‌िताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ बेंच ने सोमवार को निलंबित चल रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की बहाली के आदेश दिए हैं।

CAT directs Amitabh’s immediate reinstatement
अम‌िताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अपने अंतर‌िम आदेश में निलंबित चल रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की बहाली के आदेश दिए हैं। कैट का आदेश है क‌ि उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए।

CAT directs Amitabh’s immediate reinstatement
अम‌िताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala
कैट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन की अवधि के बाद निलंबन बढ़ा दे।
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CAT directs Amitabh’s immediate reinstatement
अम‌िताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को 11 अक्तूबर, 2015 की तिथि से निरस्त किया जा चुका है।

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अम‌िताभ ठाकुर - फोटो : amar ujala

नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट में दिए हलफनामे को हलके में नहीं लिया जा सकता।

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