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सड़क पर ही दफन हुए नए नियम, जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस ने चालान तो कर दिए 474, पर ढर्रा वही पुराना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 17 Sep 2019 10:49 AM IST
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यातायात पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सोमवार से भारी जुर्माने के साथ ट्रैफिक चालान करने का एलान कर चुकी यातायात पुलिस ने ताबड़तोड़ 474 चालान कर डाले लेकिन नए नियमों से एक भी जुर्माना नहीं किया। यही नहीं, ज्यादातर मामलों को कोर्ट रेफर कर दिया गया। सोमवार को ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में नाके लगाकर वाहनों की जांच कर बड़ी संख्या में चालान किए। लेकिन चालान की राशि पर फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया।
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यातायात पुलिस
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ट्रैफिक पुलिस ने 16 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत चालान काटने की घोषणा की थी। इसे लेकर लोगों में भी असमंजस की स्थिति बन गई। सोमवार को शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के नाके देखे गए। लोग भी नियमों का पालन करते नजर आए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इनके भारी कंपाउड करने की जगह कोर्ट चालान पर ही जोर दिया। कहीं पर कंपाउड भी किया गया तो उसे पुराने जुर्माने के हिसाब से ही किया गया।
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ट्रैफिक पुलिस के एएसपी प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि फिलहाल कहीं बड़ा कंपाउड नहीं किया गया है। कोर्ट के चालान जरूर अधिक किए गए हैं। अब कोर्ट ही तय करेगा कि उल्लंघन करने वाले को कितने का चालान करना है। सूत्रों का कहना है कि आम तौर पर कोर्ट के चालान 300 के आसपास रहते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस ने 474 चालान काटे हैं।
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जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस अब भी नरमी के मूड में है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से अब भी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो जाएं। तब उन्हें कंपाउड किया जाए। कुछ व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भी नए जुर्माने के विरोध में हैं। इस दबाव के चलते भी अभी नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने में हिचक रही है।
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जानकारी के अनुसार जिला पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों और अफसरों को नसीहत जारी की है कि वह यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस से साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाले किसी भी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई करें।
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