देश को झकझोर कर रख देने वाले जम्मू के कठुआ में आठ वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के केस में पठानकोट सेशन जज डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत ने तीन दोषियों दीपक खजुरिया, सांझी राम और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
देखिए कौन हैं कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के छह दोषी, चार का पुलिस से है कनेक्शन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Tue, 11 Jun 2019 12:09 AM IST
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