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देखिए कौन हैं कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के छह दोषी, चार का पुलिस से है कनेक्शन

Tue, 11 Jun 2019 12:09 AM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Pranjal Dixit Updated Tue, 11 Jun 2019 12:09 AM IST
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Kathua Gangrape Case Rasana Kand Final Decision, Jammu Kashmir, six criminal photos
कठुआ कांड के मुजरिम - फोटो : अमर उजाला

देश को झकझोर कर रख देने वाले जम्मू के कठुआ में आठ वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के केस में पठानकोट सेशन जज डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत ने तीन दोषियों दीपक खजुरिया, सांझी राम और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 



वहीं, सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले तीन दोषी पुलिसकर्मियों को अदालत ने 5-5 वर्ष कैद की सजा दी है। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सोमवार की सुबह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

आगे की स्लाइड्स में पढ़िए इन आरोपियों पर क्या था दोष...

Kathua Gangrape Case Rasana Kand Final Decision, Jammu Kashmir, six criminal photos
सांझी राम - फोटो : अमर उजाला
सांझी राम राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में सांझी राम को ही मुख्य आरोपी बताया था।
Kathua Gangrape Case Rasana Kand Final Decision, Jammu Kashmir, six criminal photos
प्रवेश कुमार - फोटो : अमर उजाला
प्रवेश कुमार जो कि इस केस में एक और मुजरिम है वह सांझी राम के भांजे का दोस्त है। सांझी राम का भांजा नाबालिग है और ऐसा आरोप है कि बच्ची को अगवा करने और दुष्कर्म में प्रवेश कुमार ने उसकी मदद की थी।
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दीपक खजूरिया - फोटो : अमर उजाला
एसपीओ दीपक खजूरिया पर आरोप है कि, उसने भी बच्ची से दुष्कर्म किया है और इस पूरी साजिश में शामिल रहा है। 
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सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता - फोटो : अमर उजाला
सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता पर कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुबूत मिटाने का आरोप है।
अगली फोटो गैलरी देखें
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