जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कोरोना महामारी रोकथाम के लिए सभी 20 जिलों में कर्फ्यू की मियाद को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां अब 24 मई सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेंगी। अनिवार्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए दी गई छूट जारी रहेगी, लेकिन अन्य तमाम गतिविधियों पर सख्ती होगी। इससे पूर्व जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सोमवार सुबह सात तक लागू किया गया था।
जम्मू-कश्मीर: कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा, ऐतिहासिक पुरमंडल में अंतिम संस्कार पर रोक
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जम्मू संभाग में सांबा जिले के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पुरमंडल में अंतिम संस्कार पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि पुरमंडल में अब कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। निकटवर्ती गांव मंडल समेत अन्य इलाके अपने क्षेत्र में बने श्मशान घाटों पर ही अंतिम संस्कार करें।
स्थानीय लोगाें ने इस आदेश को लेकर रोष जताया है। उनका कहना है कि मंडल गांव का भी धार्मिक महात्म्य है, जिसके चलते यहां पर बने श्मशान घाट में सांबा समेत दूसरे जिलों से कोरोना से मरने वाले लोगाें का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को दूसरे जिलों से अंतिम संस्कार के लिए आने वालों पर रोक लगानी चाहिए।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर करन नगर और पीसीआर कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाया जाए। एसओपी को पूरी तरह से लागू कर पालन किया जाए।
डीजीपी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जवान भी अपनी जान की रक्षा करें। इस दौरान कोरोना से बचाव के प्रबंधों का जायजा भी लिया।