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69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक लगाई रोक, अभ्यर्थियों ने कहा- ऐसी उम्मीद नहीं थी

Wed, 03 Jun 2020 03:56 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 03 Jun 2020 03:56 PM IST
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Lucknow high court stay on recruitment of 69000 teachers job in UP
gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।
69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक रोक लगा दी है। वहीं गोरखपुर जिले में भी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। यहां 1246 पदों पर काउंसलिंग के लिए बीएसए दफ्तर के साथ डायट परिसर में कुल 13 काउंटर बनाए गए थे। पुरुष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग डायट परिसर में तो महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बीएसए दफ्तर में हो रही थी।
Lucknow high court stay on recruitment of 69000 teachers job in UP
gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।

बीएसए बीएन सिंह का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र का आदेश गोरखपुर पहुंच गया है।

Lucknow high court stay on recruitment of 69000 teachers job in UP
gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।

गौरतलब है कि जस्टिस आलोक माथुर ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, तब तक परीक्षा परिणाम व रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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Lucknow high court stay on recruitment of 69000 teachers job in UP
gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।
याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार व मीनाक्षी परिहार के मुताबिक कोर्ट ने विवादित सवालों को यूजीसी की विशेषज्ञों समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है। ऋषभ मिश्र व अन्य अभ्यर्थियों की ढाई दर्जन याचिकाओं पर जस्टिस आलोक माथुर ने आज अहम आदेश दिया है। याचिका में छह विवादित प्रश्नों के जवाब को चुनौती दी गई थी।
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Lucknow high court stay on recruitment of 69000 teachers job in UP
gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।
बता दें कि गोरखपुर में बुधवार तड़के सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग डायट केंद्र पर पहुंचे थे लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई। लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी।
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