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एसआईआर पर बवाल: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज कीं तीन एफआईआर

Sat, 03 Oct 2026 05:45 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: विकास कुमार Updated Sat, 03 Oct 2026 05:45 PM IST
सार

पुलिस ने दो प्राथमिकी संसद मार्ग थाने और एक प्राथमिकी कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।

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Delhi Police registered three FIRs regarding protests against CEC gyanesh kumar
प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस ने छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के संबंध में शनिवार को तीन प्राथमिकी दर्ज कीं।


 

Delhi Police registered three FIRs regarding protests against CEC gyanesh kumar
प्रदर्शनकारियों को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

क्या है आरोप     
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो प्राथमिकी संसद मार्ग थाने और एक प्राथमिकी कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।

Delhi Police registered three FIRs regarding protests against CEC gyanesh kumar
जंतर मंतर इलाके में तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

एफआईआर में कोई नामजद नहीं     
अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में किसी व्यक्ति या संगठन को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है। हालांकि, प्राथमिकी में उन आयोजकों और संगठनों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने प्रदर्शन का आह्वान किया था या उसमें हिस्सा लिया था।

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Delhi Police registered three FIRs regarding protests against CEC gyanesh kumar
प्रदर्शनकारी को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

एसआईआर का हो रहा विरोध     
शुक्रवार को छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर लगाए गए आरोपों के बीच कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पहुंचने का प्रयास किया था।

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Delhi Police registered three FIRs regarding protests against CEC gyanesh kumar
हिरासत में प्रदर्शनकारी - फोटो : अमर उजाला

प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 का उल्लघंन किया     
प्राथमिकी में इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग का पक्ष और उसकी ओर से दिए गए जवाबों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नयी दिल्ली जिले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन से पहले ये आदेश जारी किए गए थे।
     

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