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ये गलती करेंगे तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी बनवा नहीं पाएंगे

Wed, 31 Jan 2018 10:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 31 Jan 2018 10:35 PM IST
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traffic police may suspend driving licence for three months
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अगर आपने भूलकर भी ये गलती कर दी तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने में भी देर नहीं लगेगी। फिर कभी लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे आप, जानिए ये नियम।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान काटने के साथ साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस आदेश का नोटिफिकेशन पहुंचा तो इस बात का खुलासा हुआ। विभाग ने अब यह आदेश प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, साथ ही जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुव दहिया ने बताया कि इस आदेश के तहत सभी लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत ओवरस्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना और ओवरलोड के पहले चालान के बाद ही चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उनका कहना है कि यह रूल तोड़ने वाले लोगों का चालान और पूरी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग को लेटर लिख भेज दिया जाएगा।
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ड्राइविंग
ध्रुव दाहिया का कहना है कि शुरूआत में तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उसके बाद भी चालक नियम तोड़ता है तो नियमों के मुताबिक उसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने के लिए लिख कर भेजा जाएगा। जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी लवजीत कौर कलसी का कहना है कि नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें जो लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजेगी। कानूनी नियमों के मुताबिक उन ड्राइविंग लाइसेंसों को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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ड्राइविंग
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मालवाहक पर सवारी नहीं बैठाई जा सकती। नशे में वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। इसी तरह मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने व रेड सिग्नल तोड़ने वाले को पुलिस पकड़ेगी और चालक का लाइसेंस जब्त करेगी। लाइसेंस नहीं होने पर वाहन की जब्ती की जाएगी। साथ ही एक मामला तैयार कर इसे परिवहन विभाग को सौंप दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा संबंधित का लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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