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GST के बाद एसबीआई ग्राहकों के लिए खड़ी हुई मुसीबत, कई नियम बदले

Sun, 16 Jul 2017 09:07 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 16 Jul 2017 09:07 AM IST
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state bank of india changed fund transfer rules after gst bill
bank
एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने कई नियम बदल दिए और फीस में भी इजाफा कर दिया, यहां जानिए। 
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bank
जीएसटी लागू होने के बाद जहां हाहाकार मचा है। वहीं एसबीआई ने अपने ग्राहकों को राहत दी है। यह जानकारी चंडीगढ़ में एक बैंक अ​धिकारी ने दी, साथ ही बताया कि यह नए सर्विस चार्ज केवल आईएसपीएस करने पर लागू होंगे। 
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अधिकारी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक को 1000 रुपए तक का ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। 1 हजार से 1 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफर करने पर 5 रुपये सर्विस चार्ज और 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। 
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1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के फंड ट्रांसफर पर 15 रुपये और 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। एसबीआई के नए मोबाइल ऐप एसबीआई बैंक बडी के जरिए एटीएम से निकासी पर अब 25 रुपए से कुछ अधिक शुल्क देना होगा।
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अगर आप एसबीआई बैंक बडी ऐप से अपने सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको 3 प्रतिशत + टैक्स चुकाना होगा। बैंक अधिकारी ने बताया कि ने कहा है कि एनईएफटी, आरटीजीएस पर पहले वाला सर्विस चार्ज लागू रहेगा। 
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