हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी के लाखों चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल वे फिलहाल जेल नहीं जाएंगी, बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने हरियाणा की रागनी गायिका सपना चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी कर रोक जारी रखने के आदेश दिए हैं।
इन आदेशों के कारण सपना पर लटकी एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल हट गई है। हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने कुछ माह पूर्व गुरुग्राम के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत दी थी।
इस कार्यक्रम में एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी/एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी
शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने गुरुग्राम जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।