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GST पहुंचा हाईकोर्ट, जनहित याचिका दायर की गई, ये प्रावधान बना वजह

Wed, 05 Jul 2017 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 05 Jul 2017 09:12 AM IST
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public interest litigation filed in highcourt against gst, goods & services tax
gst - फोटो : सोशल मीड‌िया
एक जुलाई को लागू हुआ जीएसटी हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर करके इसे चुनौती दी गई है और वजह बना है इसका एक प्रावधान।
public interest litigation filed in highcourt against gst, goods & services tax
Chandigarh GST
वन नेशन-वन टैक्स की मंशा के साथ एक जुलाई से देश भर में लागू जीएसटी के प्रावधानों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी गई है।
public interest litigation filed in highcourt against gst, goods & services tax
Chandigarh GST
हाईकोर्ट के एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने अपनी याचिका में जीएसटी से उपभोक्ताओं पर दोहरे कर की मार का दावा किया है। साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका पर अदालत आगामी दो-तीन दिनों में सुनवाई कर सकती है।
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GST
याचिका में बताया गया है कि जीएसटी के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं से दो-दो कर वसूले जाने लगे हैं। याची ने पंजाब-हरियाणा के ढाबों के बारे में बताया है कि वहां अब खाने पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ वसूला जा रहा है। इससे एक तरह से एक ही वस्तु पर दो-दो कर वसूले जा रहे हैं।
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gst
याची के अनुसार, ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद- 14, 15, 16 और 21 सहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आम लोगों को जीएसटी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। 
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