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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव:  आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी, 12 वॉर्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

Thu, 27 Aug 2026 08:46 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़
माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 08:46 PM IST
सार

नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए कुल 12 वॉर्ड आरक्षित किए जाएंगे। इनमें तीन वॉर्ड विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।

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Notification issued regarding reservation for Chandigarh Municipal Corporation elections
चंडीगढ़ नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगर निगम चंडीगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन ने वॉर्डों के आरक्षण की प्रक्रिया तय कर दी है। चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम चुनाव में सात वॉर्ड अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वहीं, 12 वॉर्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जिनमें तीन वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए होंगे। 

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यह व्यवस्था 2011 की पिछली प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू की जाएगी। इस संदर्भ में प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक सात एससी आरक्षित वॉर्डों का चयन उन वॉर्डों में से किया जाएगा, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। हालांकि, पिछली यानी 2021 की नगर निगम चुनाव में एससी के लिए आरक्षित किए गए सात वॉर्डों को इस बार इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इसके बाद शेष वॉर्डों में एससी आबादी के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। 
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आरक्षण में अपनाई जाएगी रोटेशन व्यवस्था
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एससी आरक्षण की यह प्रक्रिया रोटेशन के आधार पर आगे भी जारी रहेगी। यानी पिछली बार आरक्षित किए गए वॉर्डों को दोबारा तत्काल आरक्षित करने के बजाय अन्य पात्र वॉर्डों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य समय के साथ नगर निगम के सभी वॉर्डों को निर्धारित नियमों के अनुसार एससी आरक्षण के दायरे में लाना है।

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महिलाओं के लिए 12 वॉर्ड, तीन एससी महिलाओं के लिए
नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए कुल 12 वॉर्ड आरक्षित किए जाएंगे। इनमें तीन वॉर्ड विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले वॉर्डों का निर्धारण ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव में जो वॉर्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, उन्हें इस बार ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा।

चुनावी तैयारियों में अहम कदम
आरक्षण की यह अधिसूचना नगर निगम चुनाव 2026 की तैयारियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन पहले ही आगामी चुनाव के लिए निर्वाचित पार्षदों की संख्या और एससी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित कर चुका है। अब वॉर्डों के आरक्षण का तरीका तय होने के बाद राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजर ड्रॉ और अंतिम आरक्षित वार्डों की सूची पर रहेगी। आदेश पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की संबंधित धाराओं के तहत जारी किया गया है, जिसे पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉ (एक्सटेंशन टू चंडीगढ़) एक्ट 1994 के माध्यम से चंडीगढ़ में लागू किया गया है।
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