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इनकम टैक्स भरने वालों को ये नया नियम झटका देगा, नहीं देखा तो मुसीबत झेलेंगे

Mon, 26 Feb 2018 02:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Mon, 26 Feb 2018 02:32 PM IST
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income tax return file rules changed
इनकम टैक्स
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स को लेकर एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। आप भी रिटर्न फाइल करते हैं तो जरूर देंखे, नजरअंदाज किया तो परेशानी झेलेंगे।
income tax return file rules changed
income tax
नए नियम के तहत अगर आप ऐसे आय करदाता हैं, जो हर वर्ष निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते है तो अगले वर्ष से आपकी समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स फाइलिंग के नियमों में परिवर्तन कर दिया है, जिसके चलते हर वर्ष की टैक्स रिटर्न फाइलिंग उसी वित्तीय वर्ष में ही हो सकेगी। आप पहले के पूर्व के दो वर्षों का रिटर्न अब एक साथ फाइल नहीं कर सकेंगे।

 
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आयकर - फोटो : social media
सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस नियम के बारे में सभी आयकर दाताओं को पता नहीं और दो महीने से भी कम का वक्त बचा है। लोगों के पास इस बार दो वर्ष का रिटर्न एक साथ फाइल करने का अंतिम मौका है। रोहतक ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ द इंस्ट्रीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आशीष गर्ग ने बताया कि एक अप्रैल 2018 के बाद से बीते दो वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा।
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income tax - फोटो : income tax
उन्होंने कहा कि ज्यादातर आयकर दाताओं को इसकी जानकारी ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत पेश आ सकती है। कुछ लोग अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं, लेकिन जानकारी अभाव में उन्हें परेशानी हो सकती है। असेसमेंट ईयर 2018-19 में वित्तीय वर्ष 2017-18 का ही आयकर रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 का रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा।
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income tax department
रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च
वित्तीय वर्ष 2015 और 2016-17 का आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च घोषित कर दी गई, इसके बाद इन वर्षों का रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 का टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि असेसमेंट ईयर 2018-19 की 31 जुलाई 2018 तक ही है।

 
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