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जानिए, वे 8 बातें जो आपको 'GST' के बारे में जरूर पता होनी चाहिएं
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 02 Jul 2017 10:05 AM IST
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एक जुलाई से देश में एक कर प्रणाली यानी जीएसटी लागू हो गया है। अब हम आपको बता रहे हैं, वे 8 बातें जो लोगों को जीएसटी के बारे में पता होनी चाहिए।
जीएसटी
- फोटो : amar ujala
क्या है जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा है। पहले राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं, अब लोगों को सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इसमें राज्य और केंद्र सरकार का अलग अलग हिस्सा होगा।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा है। पहले राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं, अब लोगों को सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इसमें राज्य और केंद्र सरकार का अलग अलग हिस्सा होगा।
जीएसटी
- फोटो : amar ujala
सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ
जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था, वो भी टैक्स चोरी रोकने के लिए। आज दुनिया के करीब 160 देशों में जीएसटी लागू है। कनाडा में डबल जीएसटी सिस्टम है यानी राज्य का अलग और देश का अलग जीएसटी।
जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था, वो भी टैक्स चोरी रोकने के लिए। आज दुनिया के करीब 160 देशों में जीएसटी लागू है। कनाडा में डबल जीएसटी सिस्टम है यानी राज्य का अलग और देश का अलग जीएसटी।
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जीएसटी
- फोटो : amar ujala
भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल
कनाडा देश की तहर भारत ने भी जीएसटी का दोहरा मॉडल अपनाया है। इसमें टैक्सेशन की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की रहेगी। 15 से ज्यादा टैक्स खत्म करके सिर्फ 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे।
कनाडा देश की तहर भारत ने भी जीएसटी का दोहरा मॉडल अपनाया है। इसमें टैक्सेशन की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की रहेगी। 15 से ज्यादा टैक्स खत्म करके सिर्फ 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे।
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- फोटो : अमर उजाला
कौन तय करेगा जीएसटी के रेट
जीएसटी के रेट तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। यह काउंसिल केंद्र और राज्यों की सहमति से रेट तय करेगी। इस काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे।
जीएसटी के रेट तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। यह काउंसिल केंद्र और राज्यों की सहमति से रेट तय करेगी। इस काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे।