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Jabalpur: पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरक्षक पति को एक साल की सजा, अदालत ने तीन हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 08 Aug 2023 09:25 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 08 Aug 2023 09:25 PM IST
सार

टंगी निवासी पुलिस आरक्षक देवी सिंह को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। उस पर पत्नी से दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
 

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Jabalpur: Constable husband who tortured his wife was sentenced to one year
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेएमएफसी संजना मालवीय की अदालत ने पत्नी से दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित कर मारपीट करने वाले आरक्षक पति देवी सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादिया जेल पुलिस में महिला प्रहरी के पद पर भोपाल में पदस्थ थी। इसका विवाह 1 मई 2012 को कटंगी निवासी पुलिस आरक्षक देवी सिंह के साथ हुआ था। देवी सिंह कोतवाली थाने में पदस्थ था और शासकीय आवास में रहता था। आरोप था कि देवी सिंह अपनी पत्नी से दहेज में तीन लाख रुपये की मांग कर उसके साथ बेल्ट से मारपीट करता था, इतना ही नहीं शासकीय आवास में आग लगाकर नुकसान किया था।  फरियादिया का वेतन भी आरोपी छीन लेता था। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मारपीट व दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पुलिस कर्मी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में एडीपीओ वर्षा वैद्य ने पक्ष रखा।
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