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श्रम कानूनों में 3 वर्ष के लिए छूट देने के बाद राज्य सरकार ने कारखानों को दी एक और राहत
Sat, 09 May 2020 01:23 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 09 May 2020 01:23 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रदेश में 20 जुलाई तक अब कोई भी श्रमिक किसी कारखाने में एक कार्य दिवस में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। कोरोना महामारी के चलते प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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प्रमुख सचिव श्रम ने कारखानों के लिए 20 अप्रैल से 19 जुलाई तक वयस्क कर्मकारों से लिए साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों व विश्राम घंटे में छूट प्रदान की है।
वयस्क कामगार एक दिन में 12 और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। छह घंटे काम के बाद आधा घंटे का विश्राम देना होगा। कामगारों की मजदूरी, मौजूदा मजदूरी दरों के अनुपात में होगी। उदाहरण के तौर पर यदि 8 घंटे की मजदूरी 80 रुपये हैं तो 12 घंटे की मजदूरी 120 रुपये होगी।
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