फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   workers will not work for more than 12 hours daily in factories

श्रम कानूनों में 3 वर्ष के लिए छूट देने के बाद राज्य सरकार ने कारखानों को दी एक और राहत

Sat, 09 May 2020 01:23 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 09 May 2020 01:23 PM IST
विज्ञापन
workers will not work for more than 12 hours daily in factories
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदेश में 20 जुलाई तक अब कोई भी श्रमिक किसी कारखाने में एक कार्य दिवस में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। कोरोना महामारी के चलते प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 

विज्ञापन


प्रमुख सचिव श्रम ने कारखानों के लिए 20 अप्रैल से 19 जुलाई तक वयस्क कर्मकारों से लिए साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों व विश्राम घंटे में छूट प्रदान की है।

वयस्क कामगार एक दिन में 12 और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। छह घंटे काम के बाद आधा घंटे का विश्राम देना होगा। कामगारों की मजदूरी, मौजूदा मजदूरी दरों के अनुपात में होगी। उदाहरण के तौर पर यदि 8 घंटे की मजदूरी 80 रुपये हैं तो 12 घंटे की मजदूरी 120 रुपये होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed