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वसीम रिजवी पर बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में सरेंडर करने का दिया आदेश
Thu, 16 May 2019 03:23 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 16 May 2019 03:23 PM IST
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शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी।
- फोटो : amar ujala
लखनऊ की एक वक्फ संपत्ति कब्जाने व मुतवल्ली पर हमला करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को 15 दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में आदेश जारी किया है।
दरअसल, इसी मामले में तीन मई को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया था। जिसके बाद रिजवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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