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यूपीः बिना चेहरा ढके निकलने वालों पर अब 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना

Sat, 16 May 2020 07:07 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Mohit Mudgal Updated Sat, 16 May 2020 07:07 PM IST
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Uttar Pradesh people without covering their face mask will be fined between 100 and Rs 500.
यूपी में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया - फोटो : PTI

उत्तर प्रदेश में अब चेहरा ढके बिना निकलने वालों पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। मास्क या किसी कपड़े से चेहरा न ढकने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 100 रुपये और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है।

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इसी तरह दो पहिया वाहनों पर भी एक से अधिक व्यक्ति को बैठा कर चलने की अनुमति नहीं होगी। विषम परिस्थितियों में चलने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अगर एक बाइक पर बिना अनुमति के दो व्यक्ति बैठे पाए जाते हैं तो पहली बार में 250 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर गाड़ी चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

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