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जेल मैन्युअल में होगा बदलाव: घोर अपराधियों की श्रेणी तय करते हुए कठोरता से पेश आने के निर्देश

Sat, 26 Jun 2021 02:39 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 26 Jun 2021 02:39 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी के सामने जेल विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जेल मैन्युअल में संशोधन की जरूरत, औचित्य और प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी।
 

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UP: There will be a change in the jail manual, instructions to be strict while deciding the category of heinous criminals
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

प्रदेश के जेल मैन्युअल में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बृहस्पतिवार को जेल विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जेल मैन्युअल में संशोधन की जरूरत, औचित्य और प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी।

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उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि जेल मैन्युअल के नए ड्राफ्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल जेल मैन्युअल के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। ड्राफ्ट में कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था व उपद्रव नियंत्रण के लिए शस्त्रनीति को भी शामिल किया गया है। अवस्थी ने जैल मैन्युअल में गैरजरूरी हो चुके विषयों को समाप्त किए जाने के बारे में भी बताया। 
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वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेलों में बंदियों के व्यवहार में व्यापक सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हुए उनके लिए कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। जिससे रिहा होने पर सही सोच के साथ सामान्य जीवन जी सकें। 
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उन्होंने कहा कि जेलों में बंद घोर अपराधियों की श्रेणी तय करते हुए इनके साथ कठोरता से पेश आया जाए।  उन्होंने जेल के अंदर बंदियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से कराने के भी निर्देश दिए। 

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