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UP: समाज कल्याण विभाग ने दिया बड़ा अवसर, दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिला दोबारा मौका

Thu, 25 Dec 2025 01:39 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 25 Dec 2025 01:39 PM IST
सार

समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्र-छात्राओं को एक और मौका दिया है और आवेदन करने के लिए नई समय-सारिणी जारी कर दी है।

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UP: students deprived of post-matric scholarship get a second chance
- फोटो : Adobe Stock

विस्तार

समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के अंतर्गत संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी पात्र छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। समय पर मास्टर डेटा लॉक न हो पाने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को दोबारा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। यह व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों पर लागू होगी।

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संशोधित समय-सारिणी का उद्देश्य
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रवृत्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाना है, जिससे कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।
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मास्टर डेटा लॉक की प्रक्रिया
समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा तैयार करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक की जाएगी। विश्वविद्यालयों और एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस और छात्र संख्या का सत्यापन 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक और जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा और फीस सत्यापन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 तक पूरी की जाएगी। 
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सामान्य, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन

उन्होंने बताया कि सामान्य, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवश्यक अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी 21 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों में जमा की जाएगी तथा संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026, एनआईसी द्वारा डेटा स्क्रूटनी 9 फरवरी 2026 तक की जाएगी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक पीएफएमएस के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खातों में डाली जाएगी।

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के छात्रों को 31 मार्च तक आवेदन का अवसर
उपनिदेशक ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर अंतिम भुगतान 22 जून तक किया जाएगा। उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से निर्धारित तिथियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

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