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यूपी: 2234 सजायाफ्ता बंदियो को आठ हफ्ते की पैरोल, राज्य सरकार ने दिए आदेश
Tue, 26 May 2020 11:49 AM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 26 May 2020 11:49 AM IST
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष पैरोल पर रिहा किए गए सजायाफ्ता बंदियों की आठ सप्ताह कि पैरोल अतिरिक्त स्वीकृत कर दी है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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लॉकडाउन के दौरान जेलों मे निरुद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन व सजायाफ्ता बंदियों को आठ सप्ताह कि विशेष पैरोल पर छोड़े जाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि उन सभी बंदियों को पैरोल दी जाए जिनकी सजा सात साल या उससे काम है।
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इस पर यूपी की कुल 71 जेलों मे बंद 93 हजार से अधिक बंदियों मे से इस तरह के बंदियों को चिन्हित किया गया था। अब तक 17 हजार से अधिक बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। इनमें 2234 सजायाफता बंदी शामिल हैं। इन बंदियों कि आठ सप्ताह की पैरोल बढ़ा दी गई है।
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