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UP News: डीजीपी का सख्त निर्देश- माफिया, भगोड़े, टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध 174 ए की प्रभावी कार्रवाई करें

Sun, 28 May 2023 11:35 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 28 May 2023 11:35 AM IST
सार

यूपी डीजीपी निर्देश दिया है कि बिजनौर के कुख्यात अपराधी मुनीर के केस को आई-ओपनर मानें और माफिया, भगोड़े, टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध 174 ए की प्रभावी कार्रवाई करें।

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UP DGP says do 174 a action against top 10 criminals.
- फोटो : Social Media

विस्तार

डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने शातिर, माफिया, भगोड़े और जिले के टॉप-10 अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।

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उन्होंने बिजनौर के कुख्यात अपराधी मुनीर के केस का उदाहरण दिया, जिसे लचर पैरवी की वजह से 174ए के मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया था।

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उन्होंने कहा कि ये मामला आंखें खोलने वाला है, जिसमें सारे साक्ष्य होने के बावजूद विवेचक की सामान्य त्रुटि से प्रदेश के बड़े माफिया को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

डीजीपी ने इस बाबत जारी निर्देशों में कहा कि 174ए का मुकदमा दर्ज करने से पहले गैरजमानती वारंट को तामील कराने के प्रयासों, तामील न होने पर न्यायालय में कुर्की की उद्घोषणा और उससे संबंधित नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाए।

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