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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Civil imprisonment for three days to city Kotwal and one month to Naib Tehsildar for contempt of court

यूपी : अदालत की अवमानना पर शहर कोतवाल को तीन दिन और नायब तहसीलदार को एक माह का सिविल कारावास

Mon, 13 Sep 2021 07:12 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाराबंकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाराबंकी Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 13 Sep 2021 07:12 PM IST
सार

शहर कोतवाली क्षेत्र में आलापुर के पास एक भूमि पर सिविल कोर्ट के द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में पीड़ित पक्ष की दीवार ढहा दी गई।

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UP: Civil imprisonment for three days to city Kotwal and one month to Naib Tehsildar for contempt of court

विस्तार

अदालत का आदेश ना मानना शहर कोतवाल और नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया। कोर्ट ने पहले इन्हें घंटों न्यायिक अभिरक्षा में खड़ा रखा वहीं इसके बाद इनको सिविल करावास की सजा सुनाई। बताते हैं कि शहर कोतवाली क्षेत्र में आलापुर के पास एक भूमि पर सिविल कोर्ट के द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में पीड़ित पक्ष की दीवार ढहा दी गई। आरोप है कि नायब तहसीलदार और शहर कोतवाल की मौजूदगी में यह काम किया गया है। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने नायब तहसीलदार व कोतवाल को तलब किया था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहर कोतवाल व नायब तहसीलदार को पहले अभिरक्षा में ले लिया गया। अदालत ने लंच के बाद दोनों को सजा सुनाई। कोतवाल को जहां तीन दिन वहीं नायब तहसीलदार को एक माह का सिविल कारावास का आदेश जारी किया गया। इस कार्रवाई के चलते पुलिस प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है।

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