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रासुका के तहत होगी गन्ना माफियाओं पर कार्रवाई, तीन माह के लिए भेजें जाएंगे जेल

Tue, 14 Nov 2017 12:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 14 Nov 2017 12:20 PM IST
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The sugar-cane smuggler will be treated under NSA act
गन्ने की खेती (डेमो पिक्चर)

अवैध कांटे या दूसरी मिलों के क्षेत्रों से अवैध ढंग से गन्ना खरीदने वालों पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाएगी। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने गन्ना माफिया को चिह्नित कर उन पर रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि चीनी मिलें ऐसी गतिविधियों में शामिल पाई जाएं तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हो।

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संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि कुछ जिलों व चीनी मिलों में गन्ना माफिया अवैध ढंग से गन्ना खरीद करते हैं। यह लोग किसानों से औने-पौने दाम में गन्ना खरीदकर कुछ मिलों को आपूर्ति करते हैं। कुछ चीनी मिलें भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं।
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इससे शासन द्वारा निर्धारित गन्ना खरीद की व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही किसानों को राज्य परामर्शी मूल्य नहीं मिल पाता। इससे सरकार की छवि खराब होती है।
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आयुक्त ने बताया कि उप गन्ना आयुक्त एवं उप चीनी आयुक्त तथा जिला गन्ना अधिकारी एवं सहायक चीनी आयुक्तों को अवैध गन्ना खरीद सख्ती से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

गन्ना आयुक्त ने कहा है कि गन्ना माफिया की सूची उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को नियमित भ्रमण, गन्ना माफिया द्वारा संचालित अवैध कांटे अथवा अवैध गन्ना खरीद की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए हैं। 


उन्होंने निर्देश दिया कि जिला गन्ना अधिकारी एवं सहायक चीनी आयुक्त रासुका के तहत दोषियों को तीन माह के लिए जेल भेजने का मामला जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष रखें।

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