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Sitapur: सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट में करेंगे अपील

Wed, 05 Feb 2025 05:44 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Wed, 05 Feb 2025 05:44 PM IST
सार

दुष्कर्म के मामले में आरोपी सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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Sitapur: Regular bail plea of MP Rakesh Rathore rejected, will appeal in High Court
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत अर्जी खारिज। - फोटो : amar ujala

विस्तार

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वह जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

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उनकी ओर से अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने याचिका को एडीजे एमपी एमएलए दिनेश नागर की कोर्ट में स्थानांतरित किया था। इस पर मंगलवार और बुधवार को बहस हुई। बुधवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सांसद
जमानत याचिका खारिज होने के बाद सांसद राकेश राठौर अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनके अधिवक्ता इसकी तैयारी में जुट गए हैं।

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