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Sitapur : ट्रिपल मर्डर व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, विवेचना पर लगा प्रश्नचिन्ह

Tue, 24 Sep 2024 12:01 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 24 Sep 2024 12:01 AM IST
सार

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतका से उसके अवैध संबंध थे। उसे पता चला कि उस महिला का कुछ अन्य लोगों से भी संबंध है। मना करने पर महिला नहीं मानी तो उसकी हत्या कर साथियों की मदद से शव को सरायन नदी में फेंक दिया।

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Sitapur : Life imprisoment for accused of triple murder and rape.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट ने सोमवार को छह साल पुराने दुष्कर्म व ट्रिपल मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, इस घटना में शामिल छह आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके साथ तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अश्वनी पांडेय को साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। इसकी एक प्रति पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है।

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हरगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में तीन स्थानों पर एक महिला व दो बालिकाओं के शव मिले। इस मामले में पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी नवीन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी नवीन गुप्ता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतका से उसके अवैध संबंध थे। उसे पता चला कि उस महिला का कुछ अन्य लोगों से भी संबंध है। बताया कि मना करने पर महिला नहीं मानी तो उसकी हत्या कर साथियों की मदद से शव काे सरायन नदी में फेंक दिया। हत्या करते हुए मृतका की बेटियों ने देख लिया। इसलिए उन्हें भी मारकर शव को ठिकाने लगा दिया।
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इस दौरान एक बालिका के साथ उसके एक साथी ने दुष्कर्म भी किया। बताया कि उनकी योजना पहले शवों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाने की थी। जेसीबी का इंतजाम नहीं हुआ तो जाइलो कार की मदद से शवों को तीन स्थानों पर फेंक दिया। इस मामले में न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने नवीन कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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