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Lucknow News: जानलेवा हमला करने के दोषी को सात वर्ष की कैद
Thu, 21 Aug 2025 01:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 21 Aug 2025 01:36 AM IST
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लखनऊ। ताड़ी और अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर लाठी से पीट-पीटकर तीन सगे भाइयों को मरणासन्न हालत में करने के मामले में अरविंद कुमार को दोषी ठहराते हुए एडीजे कोर्ट ने सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि वादी मुनेश्वर प्रसाद ने 11 जून 2022 को काकोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक अरविंद कुमार गांव में ही ताड़ी व शराब बेचता था। इसका वादी बराबर विरोध करता था। आरोप है कि इसी रंजिश में 10 जून 2022 की रात अरविंद कुमार वादी के घर आया और उनपर जान से मारने की नीयत से लाठी से हमला कर दिया। वादी का शोर सुन उनके लड़के आर्यन, आदर्श और आशु उन्हें बचाने दौड़े। इस पर अरविंद ने तीनों को लाठी से मार-मार कर मरणासन्न कर दिया। तीनों भाइयों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था।
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अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि वादी मुनेश्वर प्रसाद ने 11 जून 2022 को काकोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक अरविंद कुमार गांव में ही ताड़ी व शराब बेचता था। इसका वादी बराबर विरोध करता था। आरोप है कि इसी रंजिश में 10 जून 2022 की रात अरविंद कुमार वादी के घर आया और उनपर जान से मारने की नीयत से लाठी से हमला कर दिया। वादी का शोर सुन उनके लड़के आर्यन, आदर्श और आशु उन्हें बचाने दौड़े। इस पर अरविंद ने तीनों को लाठी से मार-मार कर मरणासन्न कर दिया। तीनों भाइयों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था।
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