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बलवा के 37 साल पुराने मामले में सपा विधायक बरी
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साक्ष्य के अभाव में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बरी। (फोटो ः प्रतीकात्मक)
- फोटो : ??? ?????
लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने से नाराज होकर बलवा, मारपीट और जानमाल की धमकी देने के मामले में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, राकेश सिंह राणा, प्रमोद कुमार सिंह, संजय कुमार, उदय राज यादव, राकेश वर्मा और सुरेश पाल सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
इससे पहले आरोपी विधायक समेत अन्य आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए। पत्रावली के अनुसार, वादी चंद्र प्रकाश शर्मा ने मामले की रिपोर्ट हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि वह लोकसेवक है और लखनऊ विवि के छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। 22 सितंबर 1985 की रात करीब बारह बजे 60 छात्रों का झुंड वादी के घर में घुस आया।
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इसका नेतृत्व सपा विधायक समेत अन्य कर रहे थे। सभी छात्र हॉस्टल में पुलिस के प्रवेश का विरोध कर रहे थे। इसके इनकार पर आरोपियों ने वादी से मारपीट और बलवा करके जानमाल की धमकी दी।
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इससे पहले आरोपी विधायक समेत अन्य आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए। पत्रावली के अनुसार, वादी चंद्र प्रकाश शर्मा ने मामले की रिपोर्ट हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी।
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इसमें बताया था कि वह लोकसेवक है और लखनऊ विवि के छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। 22 सितंबर 1985 की रात करीब बारह बजे 60 छात्रों का झुंड वादी के घर में घुस आया।
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इसका नेतृत्व सपा विधायक समेत अन्य कर रहे थे। सभी छात्र हॉस्टल में पुलिस के प्रवेश का विरोध कर रहे थे। इसके इनकार पर आरोपियों ने वादी से मारपीट और बलवा करके जानमाल की धमकी दी।