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प्रभात हत्याकांड : केंद्रीय मंत्री टेनी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का फैसला

Wed, 15 Feb 2023 08:54 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 15 Feb 2023 08:54 PM IST
सार

कोर्ट ने सरकार की अपील में प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता की ओर से उनके वकील के दाखिल वकालतनामा को भी रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल अपील पर कोर्ट में सोमवार से प्रतिदिन चल रही सुनवाई में अभियोजन की तरफ से राज्य सरकार के अधिवक्ता बहस कर रहे हैं।

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Revision petition against Union Minister Teni dismissed, decision of Lucknow bench of High Court
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड में दाखिल मृतक के पिता संतोष गुप्ता की पुनरीक्षण याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने दिया।

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इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची संतोष गुप्ता की मृत्यु वर्ष 2005 में ही हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में दोषमुक्ति के लिए अपील के माध्यम से चुनौती भी पेश की गयी है। ऐसे में पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए याची के कानूनी वारिस को सरकार की अपील में सुनवाई का अवसर देना उचित होगा।
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इसके लिए कोर्ट ने सरकार की अपील में प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता की ओर से उनके वकील के दाखिल वकालतनामा को भी रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल अपील पर कोर्ट में सोमवार से प्रतिदिन चल रही सुनवाई में अभियोजन की तरफ से राज्य सरकार के अधिवक्ता बहस कर रहे हैं। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी होगी।

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