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चलती कार में दुष्कर्म प्रकरण : मानवाधिकार आयोग ने मथुरा पुलिस से 24 घंटे में मांगा जवाब

Thu, 25 Nov 2021 08:51 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 25 Nov 2021 08:51 PM IST
सार

दरोगा भर्ती की परीक्षा देने आगरा आई युवती के साथ चलती कार में दुष्कर्म के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इसे संज्ञान में लेते हुए एसएसपी मथुरा को निर्देश दिया है कि सीओ स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए।

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Rape case in moving car: Human Rights Commission seeks reply from Mathura Police in 24 hours
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दरोगा भर्ती की परीक्षा देने आगरा आई युवती के साथ चलती कार में दुष्कर्म के मामले का संज्ञान राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया है। आयोग ने इस मामले में एसएसपी मथुरा से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आयोग की ओर से जारी आदेश में अमर उजाला में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि दरोगा भर्ती परीक्षा देने गई युवती से हाइवे पर चलती कार में दुष्कर्म शीर्षक से छपी खबर को संज्ञान में लिया गया है।

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खबर के अनुसार दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर आगरा से लौट रही युवती के साथ हाइवे पर मंगलवार की शाम चलती कार में दुष्कर्म किया गया। युवती अपने फेसबुक दोस्त के साथ कार से गई थी। दोस्त ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया, इसके बाद दुष्कर्म किया और युवती को अर्ध बेहोशी की हालत में उसे हाइवे के किनारे फेंक दिया। यह मामला प्रथम दृष्टया मानवाधिकार हनन का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतीत होता है।
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आयोग ने इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इसे संज्ञान में लेते हुए एसएसपी मथुरा को निर्देश दिया है कि सीओ स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए। एसएसएपी मथुरा अपनी टिप्पणी के साथ 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें।

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