लखनऊ में एससी महिला बनेगी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष पद की संशोधित आरक्षण सूची जारी
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उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया का बुधवार को निर्धारण कर दिया। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है। किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सीटें किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगी यह भी तय हो गया है।
ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी गई है। पंचायतीराज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम भी जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा।
इस तरह अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायतों में आरक्षण व चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी पंचायत राज (स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन) बारहवां संशोधन नियमावली, 2021 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने बुधवार को 2015 को आधार वर्ष मानकर पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की।
इतने पद आरक्षित
जिला पंचायत अध्यक्ष : अनुसूचित जनजाति के पद शून्य, अनुसूचित जाति के 16 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20
क्षेत्र पंचायत प्रमुख : अनुसूचित जनजाति के पद 5, अनुसूचित जाति के 171, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 223
ग्राम पंचायत प्रधान : अनुसूचित जनजाति के 330 पद, अनुसूचित जाति के 12,045 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15712
यहां देखें पूरी समय सारिणी
17 मार्च : जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण व आवंटन जारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट जारी, निदेशालय की ओर से विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराना।
18 से 19 मार्च : जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाना।
20 से 22 मार्च : आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से प्रकाशन।
20 से 23 मार्च : प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना।
24 से 25 मार्च : जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रित आपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निस्तारण करना ।
26 मार्च : जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन, पंचायतीराज निदेशालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को विवरण उपलब्ध कराना।