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Lucknow: घर में दो से ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकेंगे, श्वानों के साथ गायों का भी लाइसेंस शुल्क बढ़ाने की तैयारी में नगर निगम

Sat, 25 Jun 2022 03:31 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 25 Jun 2022 03:31 PM IST
सार

नगर निगम ने कुत्तों व गायों के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि अब लोग दो से ज्यादा कुत्ते (श्वान) नहीं पाल सकेंगे।

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Nagar Nigam will increase licence fee for dogs and cows.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

पालतू जानवरों के शौकीन अब घर में दो श्वान ही पाल सकेंगे। इससे अधिक श्वान पालने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वहीं, श्वान और गायों का लाइसेंस शुल्क बढ़ सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार है, जिसे नगर निगम सदन की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। वहीं, श्वान लाइसेंस डिटिजल करने की तैयारी है। इसमें श्वान के शरीर में माइक्रो चिप लगाई जाएगी। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी करने की तैयारी है।

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नगर निगम अभी अलग-अलग तरह के श्वानों का लाइसेंस जारी करता है। बड़ी नस्ल के विदेशी (बड़े) श्वान का 500 व छोटी नस्ल के विदेशी (छोटा) श्वान का 300 और देसी श्वान का 200 रुपये सालाना शुल्क लिया जाता है। अब जो प्रस्ताव बना है, उसमें सभी तरह के श्वानों का लाइसेंस शुल्क 500 रुपये सालाना किया गया है। इसी तरह अब एक घर में दो श्वान पालने का ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसे लेकर तर्क दिया गया है कि एक घर में अधिक श्वान होने से आसपास वालों को परेशानी होती है।
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माइक्रो चिप वाला होगा लाइसेंस
जल्द ही नगर निगम भी विदेशों की तरह यहां भी श्वान के लिए माइक्रो चिप वाला डिजिटल लाइसेंस बनाएगा। इसमें चावल के दाने के बराबर चिप श्वान के शरीर में लगाई जाएगी। इसमें श्वान के साथ उसके मालिक का पूरा डाटा रहेगा। नगर निगम के पशु चिकित्सक अभिनव वर्मा ने बताया कि चिप रीडर मशीन से श्वान के लाइसेंस के बारे में आसानी से पूरी जानकारी मिल जाएगी। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ऑनलाइन भी किया जाएगा।
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गाय का लाइसेंस शुल्क एक हजार करने की तैयारी
एक व्यक्ति घर पर दो गाय पाल सकता है। इसके लिए नगर निगम लाइसेंस जारी करता है। अभी एक गाय का सालाना लाइसेंस शुल्क महज 31 रुपये, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये करने की तैयारी है। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब आवेदक उसकी शर्तों का पूरा करेगा। वह बताएगा कि उसके पास गाय पालने के लिए पर्याप्त जगह है और वह उसे खुला नहीं छोड़ेगा और गंदगी नहीं बाहर फेंकेगा।

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