फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Cleaning staff arrested for taking objectionable photos of female students in university bathroom; se

लखनऊ: विवि के बाथरूम में छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो खींचे, सफाई कर्मचारी गिरफ्तार; मिलीं कई तस्वीरें

Sat, 18 Oct 2025 11:36 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 18 Oct 2025 11:36 PM IST
सार

Took pics in the bathroom: इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्र ने बताया कि अरुण कुछ दिनों से चोरी छुपे दरवाजे के ऊपर से बाथरूम में छात्राओं की फोटो खींच रहा था

विज्ञापन
Lucknow: Cleaning staff arrested for taking objectionable photos of female students in university bathroom; se
बाथरूम में ली पिक। - फोटो : डेमो पिक।

विस्तार

मड़ियांव स्थित महर्षि विश्वविद्यालय का सफाई कर्मचारी अरुण कुमार बाथरूम में छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो खींच रहा था। छात्राओं की शिकायत पर शुक्रवार को विवि प्रशासन ने आरोपी को पकड़कर मड़ियांव पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन


इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्र ने बताया कि अरुण कुछ दिनों से चोरी छुपे दरवाजे के ऊपर से बाथरूम में छात्राओं की फोटो खींच रहा था। कुछ छात्राओं ने उसे ऐसा करते देख लिया। इसके बाद विवि प्रशासन से इसकी शिकायत की। विवि प्रशासन ने शुक्रवार को अरुण से पूछताछ की तो वह गोलमोल जवाब देने लगा। छात्राओं ने उसका मोबाइल फोन चेक करने के लिए कहा। जब ऐसा किया गया तो उसमें कुछ छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो मिलीं।
विज्ञापन


विवि प्रशासन ने फौरन मड़ियांव पुलिस को सूचना दी। सहायक कुलसचिव हिमांशु विमल ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 77 के तहत केस दर्ज कराया। इंस्पेक्टर ने बताया कि इटौंजा के सिंघा मऊ गांव निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक दर्जन फोटो मिली, मोबाइल बरामद
विवेचक दरोगा पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने अरुण का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगा रही है।

तीन वर्ष तक सजा व जुर्माने का है प्रावधान
77 बीएनएस के अनुसार, किसी महिला की अनुमति के बिना उसकी निजी गतिविधियों जैसे नहाने, कपड़े बदलने या शौचालय का इस्तेमाल करते हुए देखने, रिकॉर्ड करने या उसकी तस्वीर या वीडियो साझा करने पर दंड का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर कम से कम एक और अधिकतम तीन वर्ष की कैद के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद अपराध करने पर कम से कम तीन और अधिकतम सात साल की कैद के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है।

पहले भी हो चुकीं इस तरह की घटनाएं
- गोमतीनगर निवासी लॉ छात्रा की फोटो अश्लील बनाकर परिचित ने वायरल की थी। पीड़िता ने गोमतीनगर थाने में केस दर्ज कराया था।
- आशियाना निवासी 11वीं की छात्रा की दो सहपाठियों ने फोटो आपत्तिजनक बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी। आशियाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

- हजरतगंज निवासी हाईस्कूल की छात्रा ने पिता के दोस्त पर उनसे छेड़छाड़ और आपत्तिनक वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था। हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed