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Lucknow News: दो भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास

Wed, 30 Aug 2023 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 30 Aug 2023 12:36 AM IST
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Life imprisonment to three including two brothers
क्रासर
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हत्या के मामले में कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
29 अगस्त
रायबरेली। कोर्ट ने मिल एरिया थाना क्षेत्र में 14 वर्ष पहले हुए हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर दो भाइयों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता रामकृष्ण शुक्ला ने थाना मिल एरिया में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्तूबर, 2008 की सुबह करीब आठ बजे मुकदमा वादी का बेटा प्रतीक कुमार बाग से लौट रहा था। इसी दौरान रतंसीपुर चौराहे के पास वहां मौजूद दिनेश कुमार, स्वामी दयाल, अरुण कुमार, महादीन व बैजनाथ ने बेटे को दौड़ा लिया। इसी बीच ललकारने पर अरुण कुमार ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली बेटे के पेट में लगी। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में प्रतीक की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद मिलएरिया थाना क्षेत्र के मीरगंज रतंसीपुर निवासी दिनेश कुमार, स्वामी दयाल उर्फ बिजली, अरुण कुमार उर्फ कल्लू, महादीन व बैजनाथ के खिलाफ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ट्रायल के दौरान महादेव व बैजनाथ की मृत्यु हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनेश कुमार, उसके भाई स्वामी दयाल उर्फ बिजली के अलावा अरुण कुमार उर्फ कल्लू को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीन को एक-एक वर्ष का कारावासरायबरेली। एडीजीसी क्रिमिनल विवेक सिंह राठौर के मुताबिक, अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार त्रिपाठी ने मारपीट के मामले में आशीष कुमार, संजीव कुमार व संतोष कुमार को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दोषी को नौै माह का कठोर कारावास
रायबरेली। खीरों थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश तिवारी के मुताबिक, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कानपुर नगर के विधनू थाना क्षेत्र के न्यू आजाद नगर निवासी अभियुक्त शिवम गुप्ता को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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