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वाड्रा को मिली हाईकोर्ट से राहत, PIL खारिज

Tue, 20 Aug 2013 07:16 AM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 20 Aug 2013 07:16 AM IST
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highcourt gives relief to wadra on dlf land transaction

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ जमीन के मामले में बड़ी राहत देते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी है।

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यह याचिका लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ती नूतन ठाकुर ने दायर की थी। वाड्रा और डीएलएफ रियल स्टेट कंपनी के बीच गुडगांव में गैर कानूनी ढंग से लैंड डील हुई थी।


इस दौरान वाड्रा को 7.59 करोड़ का फायदा हुआ। इसका खुलासा तब हुआ जब तत्कालीन चकबंदी आयुक्त अशोक खेमका ने इसकी जांच की।

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उन्होंने इस म्यूटेशन को ही खारिज कर दिया और जांच में पाया कि डीएलएफ और वाड्रा के बीच जो लैंड ट्रांजेक्शन हुआ है वह गैर कानूनी है और इसके लिए कई नियमों का उल्लंघन किया गया है।
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इतना ही नहीं उन्होंने यह भी पाया कि कुछ अधिकारियों ने वाड्रा को मदद भी पहुंचाई है। इस मसले पर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल ने भी जांच कराने की मांग की थी।

नूतन ठाकुर ने इसी मक्सद से कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की अपील की थी। सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी।

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