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लखीमपुर खीरी कांड: आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 जनवरी को

Tue, 11 Jan 2022 09:30 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 11 Jan 2022 09:30 PM IST
सार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत पर 18 जनवरी को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश जारी कर दिया है।

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Hearing on Ashish Mishra bail will be held on January 18.
- फोटो : Social Media

विस्तार

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत मामले में अब 18 जनवरी को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता के अनुरोध पर यह तारीख नियत की है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मंगलवार को यह आदेश अभियुक्त की जमानत अर्जी पर दिया।

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बीते तीन अक्तूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। वह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र है। आशीष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी बहस करेंगे।
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उन्होंने केस को 18 जनवरी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। इस पर राज्य सरकार की तरफ  से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कोई आपत्ति नहीं की। गौरतलब है कि आरोपी की जमानत पहले ही सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।

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