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UP: ईडी के विशेष न्यायाधीश ने शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर को घोषित किया भगोड़ा, अब भारत लाने की तैयारी

Sat, 03 May 2025 05:50 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 03 May 2025 05:50 PM IST
सार

यूपी में रियल एस्टेट और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को ईडी के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ईडी उसकी 127.98 करोड़ रुपये की अटैच संपत्ति को जब्त कर सकेगी। 
 

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कोर्ट

विस्तार

उत्तर प्रदेश में लोगों को आशियाना देने के नाम पर अरबों रुपये हड़प कर देश से फरार होने वाले शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को ईडी के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने भगोड़ा घोषित किया है। इस आदेश के बाद उसे भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही राशिद नसीम की अटैच की गई 127 करोड़ 98 लाख रुपये की संपत्ति ईडी अब जब्त कर सकेगी।

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कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए कहा कि ईडी राशिद नसीम की अटैच की गई संपत्तियों को कानून के अनुसार जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर कोर्ट को बताएं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न थानों में राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप के ख़िलाफ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी के सैकड़ों केस दर्ज हैं।
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आरोपी और उसकी कंपनी ने जनता से रियल एस्टेट और मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए बड़े लाभ देने का वादा कर 800-1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इससे पहले कोर्ट में कहा गया कि विवेचना के दौरान आरोपी राशिद नसीम विवेचना से बचता रहा और ईडी के सम्मन जारी किए जाने के बावजूद ईडी के सामने हाजिर नहीं हुआ। मौका देख नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया।

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