फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Hathras case: Hearing in High Court on issue of relief to victim family on 29th state government has presented a relief plan

हाथरस कांड: पीड़िता के परिवार को राहत के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई 29 को, राज्य सरकार ने पेश की है राहत की योजना

Fri, 26 Nov 2021 08:59 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 26 Nov 2021 08:59 PM IST
सार

हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार को राहत के मुद्दे पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई 29 नवंबर को है। पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ  से राहत योजना संबंधी अधिसूचनाओं व शासनादेशों को पेश किया गया था। कोर्ट ने इन्हें रिकार्ड पर लेकर पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता को राहत मामले में हलफनामा दाख़िल करने को हफ्ते भर का समय दिया था। 

विज्ञापन
Hathras case: Hearing in High Court on issue of relief to victim family on 29th state government has presented a relief plan
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार को राहत के मुद्दे पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को नियत की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से राहत योजना संबंधी दस्तावेज पेश हो चुके हैं। 
विज्ञापन


कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई व आदेश के लिए 29 नवंबर को सूचीबद्ध करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश हाथरस मामले में स्वत: संज्ञान द्वारा ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ शीर्षक से कायम जनहित याचिका पर दिया। 
विज्ञापन


पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ  से राहत योजना संबंधी अधिसूचनाओं व शासनादेशों को पेश किया गया था। कोर्ट ने इन्हें रिकार्ड पर लेकर पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता को राहत मामले में हलफनामा दाख़िल करने को हफ्ते भर का समय दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कोर्ट को बताया था कि परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है। वहीं मामले में बतौर न्यायमित्र नियुक्त किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने अदालत को बताया था कि संबंधित अधिनियम व इसके तहत बने विनियम के तहत मृतक के आश्रित को पांच हजार रुपये पेंशन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, कृषि भूमि, मकान व स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च इत्यादि दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि मकान, नौकरी अथवा पेंशन का लाभ परिवार को नहीं दिया गया है। 

इस पर कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी अधिवक्ताओं को अगली सुनवाई पर परिवार को दी जा चुकी सुविधाएं व कानून के तहत जो सुविधाएं उन्हें दी जा सकती हैं, इन सभी  पहलुओं पर बताने को कहा था। अधिवक्ता सीमा कुशवाहा के मुताबिक कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को नियत की है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed