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यूपी निकाय चुनाव के लिए मतदान कल: अपने वाहन से जा सकेंगे मतदान केंद्र, मोबाइल पर पाबंदी, दिशा-निर्देश जारी

Wed, 03 May 2023 09:50 AM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 03 May 2023 09:50 AM IST
सार

यूपी निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को होगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महिला सरकारी कर्मी या महिला पुलिस को पर्दानशीनों का चेहरा देखने की अनुमति होगी।

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First phase voting for UP Nikay Chunav 2023 tomorrow.
स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के दौरान तैयारियों का जायजा लेते जिलाधिकारी सूर्यपाल ग - फोटो : amar ujala

विस्तार

लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मंगलवार शाम छह बजे प्रचार बंद होते ही मतदान को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी मतदाता अपने वाहनों से मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। लेकिन, मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। घूंघट वाली व पर्दानशीन महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिला कर्मी अथवा सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल से करानी होगी।

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मतदान केवल एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति बार-बार अपने वाहन से मतदान स्थल पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि प्रत्याशी अब घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं, प्रचार के लिए अब लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं होगी। दो मई शाम 6 बजे से चार मई शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी रहेगी। वाहनों की अनुमति भी खत्म हो गई है। प्रत्याशियों, उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ताओं के लिए चार मई का अलग से वाहन पास जारी किया जाएगा।
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दो लाख से अधिक नकदी ले जाते मिले तो होगी कार्रवाई
अंतिम 48 घंटों के दौरान नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस व सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी होगी। कम्यूनिटी हॉल, विवाह मंडप और सामुदायिक केंद्रों पर शादी-विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने-पीने की चीजें बांटने के आयोजन नहीं होंगे। वाहनों की सघन तलाशी की जाएगी। जो व्यक्ति दो लाख से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के ले जाता मिलेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटों के दौरान कोई भी बल्क एसएमएस या बल्क कॉल नहीं कराई जाएगी। जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह किसी भी दशा में मतदान नहीं कर सकेगा।

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