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आसान किस्त योजना में भुगतान न कर पाने वाले किसानों को मिलेगी छूट
Fri, 30 Oct 2020 12:02 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 30 Oct 2020 12:02 PM IST
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Electricity
- फोटो : पेक्सेल्स
किसान आसान किस्त योजना के तहत भुगतान न कर पाने वाले पंजीकृत बिजली उपभोक्ताओं को बिल संशोधित करके छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज की ओर से सभी बिजली कंपनियों व केस्को के प्रबंध निदेशक को दिशा निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि किसान आसान किस्त योजना में ऐसे पंजीकृत विद्युत उपभोक्ता जो किस्त जमा न कर पाने के कारण डिफाल्टर हो गए गए हैं, फिर भी किस्त की अवधि (6 माह) में 31 जनवरी 2020 के मूल बकाये एवं इसके बाद के महीनों के सभी मासिक बिल का सरचार्ज सहित पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो उन्हें 31 जनवरी 2020 तक के बकाये पर लगने वाले सरचार्ज की छूट प्रदान की जाएगी।
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पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज की ओर से सभी बिजली कंपनियों व केस्को के प्रबंध निदेशक को दिशा निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि किसान आसान किस्त योजना में ऐसे पंजीकृत विद्युत उपभोक्ता जो किस्त जमा न कर पाने के कारण डिफाल्टर हो गए गए हैं, फिर भी किस्त की अवधि (6 माह) में 31 जनवरी 2020 के मूल बकाये एवं इसके बाद के महीनों के सभी मासिक बिल का सरचार्ज सहित पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो उन्हें 31 जनवरी 2020 तक के बकाये पर लगने वाले सरचार्ज की छूट प्रदान की जाएगी।
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