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Sultanpur: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई टली, ये है पूरा मामला

Mon, 16 Dec 2024 03:00 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Mon, 16 Dec 2024 03:00 PM IST
सार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर की एमपीएमएलए केस में सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई के लिए अगली तारीख दो जनवरी रखी गई है।

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Date of hearing extended in Rahul Gandhi case in MPMLA case.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : एक्स/कांग्रेस

विस्तार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी।

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राहुल गांधी पर बंगलुरु में तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। 

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सोमवार को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र से जिरह होनी थी लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि नियत की गई है।

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