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Lucknow News: कोर्ट ने दो आरोपियों को भेजा जेल, एक की रिमांड निरस्त
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लखनऊ। गोमतीनगर के मनीष इटिंग पॉइंट पर गोलीबारी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सार्थक की रिमांड प्रभारी सीजेएम बलवंत भारती ने निरस्त कर दिया। उधर, गिरफ्तार किए गए आरोपियों अभय प्रताप सिंह और विष्णु स्वरूप द्विवेदी को कोर्ट ने सात जुलाई तक जेल भेज दिया है।
इससे पहले गोमतीनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों अभय प्रताप, विष्णु स्वरूप और सार्थक कपूर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर गुजारिश की कि इन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा जाए। सार्थक के वकील ने तर्क दिया कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था। वह घटना के बाद पहुंचा। घटना की जानकारी होने पर वह वहां से निकल गया।
कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी का अवलोकन किया तो पाया कि गवाहों ने घटना में शामिल केवल अन्य आरोपियों का नाम लिया और सार्थक की घटना में संलिप्तता नहीं बताई है। कोर्ट ने पाया कि सहआरोपी के बयान में आया कि मनीष इटिंग पॉइंट के कर्मचारी को गोली लगने के बाद सार्थक आया और उसके बाद वह भी भाग गया। कोर्ट ने पाया कि सार्थक की घटना में कोई भूमिका नहीं है। लिहाजा, कोर्ट ने पुलिस रिमांड खारिज करते हुए उसे रिहा कर दिया। विष्णु स्वरूप और अभय प्रताप के खिलाफ सबूत पाते हुए दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया।
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इससे पहले गोमतीनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों अभय प्रताप, विष्णु स्वरूप और सार्थक कपूर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर गुजारिश की कि इन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा जाए। सार्थक के वकील ने तर्क दिया कि घटना के समय आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था। वह घटना के बाद पहुंचा। घटना की जानकारी होने पर वह वहां से निकल गया।
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कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी का अवलोकन किया तो पाया कि गवाहों ने घटना में शामिल केवल अन्य आरोपियों का नाम लिया और सार्थक की घटना में संलिप्तता नहीं बताई है। कोर्ट ने पाया कि सहआरोपी के बयान में आया कि मनीष इटिंग पॉइंट के कर्मचारी को गोली लगने के बाद सार्थक आया और उसके बाद वह भी भाग गया। कोर्ट ने पाया कि सार्थक की घटना में कोई भूमिका नहीं है। लिहाजा, कोर्ट ने पुलिस रिमांड खारिज करते हुए उसे रिहा कर दिया। विष्णु स्वरूप और अभय प्रताप के खिलाफ सबूत पाते हुए दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया।
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