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लविवि : प्रोफेसर पर हमले के आरोपी छात्र को परीक्षा देने की अनुमति, निष्कासन के मामले में सुनवाई का भी मौका
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कोर्ट ने एलयू के छात्र को परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। (फोटोः प्रतीकात्मक)
- फोटो : ??? ?????
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विवि के प्रो. रविकांत चंदन पर हमले के अभियुक्त छात्र कार्तिक पांडेय को परीक्षा देने की अनुमति दी है। बता दें कि लविवि ने एक अगस्त को छात्र को निष्कासित कर दिया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने छात्र की याचिका पर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने निष्कासन के मामले में छात्र को सुनवाई का मौका देते हुए पुनर्विचार का आदेश भी दिया है।
हालांकि, कोर्ट ने छात्र को उक्त सुनवाई के अतिरिक्त एलयू कैंपस में घुसने से मना कर दिया है।
याची छात्र का कहना था कि प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई का मौका दिए बिना उसके निष्कासन का आदेश दे दिया गया।
एक अगस्त को जारी आदेश में छात्र को एलयू अथवा एलयू से संबद्ध किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मालूम हो कि प्रो. रविकांत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कथित तौर पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने छात्र की याचिका पर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने निष्कासन के मामले में छात्र को सुनवाई का मौका देते हुए पुनर्विचार का आदेश भी दिया है।
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हालांकि, कोर्ट ने छात्र को उक्त सुनवाई के अतिरिक्त एलयू कैंपस में घुसने से मना कर दिया है।
याची छात्र का कहना था कि प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई का मौका दिए बिना उसके निष्कासन का आदेश दे दिया गया।
एक अगस्त को जारी आदेश में छात्र को एलयू अथवा एलयू से संबद्ध किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मालूम हो कि प्रो. रविकांत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कथित तौर पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी।