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योगी सरकार बनते ही यूपी में सरकारी भर्तियां रुकीं, हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों?
amarujala.com, Presented by: विकास जांगड़ा
Updated Sun, 16 Jul 2017 12:53 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट, योगी आदित्यनाथ
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हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्तियां रोकने का आधार क्या है। कोर्ट ने सरकार को इस बाबत पूरी जानकारी नौ अगस्त तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। याची नीरज कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचीगण ने 29334 सहायक अध्यापक के पद पर इलाहाबाद और सोनभद्र आदि जिलों में काउंसलिंग कराई थी। नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि तमाम पद रिक्त हैं।
कोर्ट ने 30 दिसंबर 2016 को काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया, मगर नियुक्तिपत्र मिलने से पूर्व 23 मार्च 2017 को प्रदेश में सरकार बदल गई और नई सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
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याची का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का कोई आधार नहीं बताया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि नियुक्तियों की किस वजह से रोका गया।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचीगण ने 29334 सहायक अध्यापक के पद पर इलाहाबाद और सोनभद्र आदि जिलों में काउंसलिंग कराई थी। नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि तमाम पद रिक्त हैं।
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कोर्ट ने 30 दिसंबर 2016 को काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया, मगर नियुक्तिपत्र मिलने से पूर्व 23 मार्च 2017 को प्रदेश में सरकार बदल गई और नई सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
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याची का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का कोई आधार नहीं बताया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि नियुक्तियों की किस वजह से रोका गया।