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अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म: सीट घोषित हुई रिक्त, छुट्टी के दिन खुला सचिवालय... चुनाव आयोग को भेजी गई सूचना

Sun, 01 Jun 2025 01:12 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 01 Jun 2025 01:12 PM IST
सार

हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। 

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Abbas Ansari assembly membership cancelled after he was convicted for hate speech seat declared vacant
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हेट स्पीच केस में सजा के एलान के बाद यूपी के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है। 

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बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11 का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी

आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।

इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

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