Meerut News Live: गुलदार ने युवक को मार डाला, बीडीसी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना
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Wed, 26 Apr 2023 07:40 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 26 Apr 2023 07:40 PM IST
खास बातें
10 मई क्रांति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन प्रस्तावित है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं शहर में कोरोना से मंगलवार को एक की मौत हो गई जबकि मेडिकल के जेआर समेत 12 नए मरीज मिले हैं। पढ़ें आज की ताजा खबरें।
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गुलदार
- फोटो : अमर उजाला
लाइव अपडेट
07:26 PM, 26-Apr-2023
बीडीसी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना
सहारनपुर में देवबंद के गुनारसा गांव में पांच साल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 को गुनारसा निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य नितिन उर्फ कमल पुत्र कालूराम की खेत से लौटते समय रास्ते में सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की रिपोर्ट हरविंद्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी गुनारसा ने दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल पुत्र अनिल कुमार के अनैतिक संबंध मृतक नितिन की भतीजी से हो गए थे। इसका पता चलने पर नितिन विरोध करने लगा था। इस रंजिश के कारण अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल ने नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने विवेचना उपरांत टिंकू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत में चल रहा था। सुश्री निधि ने अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहारनपुर में देवबंद के गुनारसा गांव में पांच साल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 को गुनारसा निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य नितिन उर्फ कमल पुत्र कालूराम की खेत से लौटते समय रास्ते में सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की रिपोर्ट हरविंद्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी गुनारसा ने दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल पुत्र अनिल कुमार के अनैतिक संबंध मृतक नितिन की भतीजी से हो गए थे। इसका पता चलने पर नितिन विरोध करने लगा था। इस रंजिश के कारण अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल ने नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने विवेचना उपरांत टिंकू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत में चल रहा था। सुश्री निधि ने अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
05:30 PM, 26-Apr-2023
पुलिस ने 15 हजार के गैंगस्टर के इनामी को जेल भेजा
पल्लवपुरम पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ मिलकर वांछित चल रहे 15 हजार के इनामी को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया।
एसओजी प्रभारी लोकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कुवर बीर सिंह आर्य उर्फ श्री महाराज निवासी मोहल्ला जाट धाम जाट नगर राजपूर यागर थाना वृन्दावन मथुरा पल्लवपुरम थाने से वांछित चला आ रहा था। जिस पर अधिकारियों के आदेश पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
एसओजी की टीम आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सर्विलांस की मदद ले रही थी। मुखबिर ने टीम को आरोपी के घर होने की बुधवार को जानकारी दी। जिस, पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को घर से दबोच लिया। टीम आरोपी को पल्लवपुरम थाने ले आई। पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया।
एसओजी प्रभारी लोकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कुवर बीर सिंह आर्य उर्फ श्री महाराज निवासी मोहल्ला जाट धाम जाट नगर राजपूर यागर थाना वृन्दावन मथुरा पल्लवपुरम थाने से वांछित चला आ रहा था। जिस पर अधिकारियों के आदेश पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
एसओजी की टीम आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सर्विलांस की मदद ले रही थी। मुखबिर ने टीम को आरोपी के घर होने की बुधवार को जानकारी दी। जिस, पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को घर से दबोच लिया। टीम आरोपी को पल्लवपुरम थाने ले आई। पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया।
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03:14 PM, 26-Apr-2023
बिना अनुमति प्रचार-प्रसार की गाड़ी मिलने पर कार्रवाई
निकाय चुनाव में बिना अनुमति के प्रत्याशी का प्रचार-प्रसार करने वाली गाड़ियों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही प्रशासन सख्त हो गया है। प्रत्याशियों से प्रचार प्रसार में लगी गाड़ियों का ब्योरा मांगा जा रहा है। साथ ही उनकी अनुमति संबंधित अधिकारियों से लेने के लिए कहा जा रहा है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पास नहीं लगी गाड़ी को सीज करके प्रत्याशी पर भी कार्रवाई होगी। डीएम दीपक मीणा का कहना है कि नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार करने की गाड़ियों के पास बनाने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी। नगर निगम में महापौर के लिए एडीएम सिटी को लगाया गया है, जो 15 प्रत्याशियों और उनके प्रचार-प्रसार में चलने वाली गाड़ियों के पास बनाएंगे।
मेयर 5, पार्षद 3, पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष 2-2 गाड़ी रखेंगे
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार महापौर प्रत्याशी 5, पार्षद 3, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष 2-2 गाड़ी प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल कर सकते हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्य सिर्फ एक गाड़ी प्रचार प्रसार में लगाई जा सकती है। सभी गाड़ियों की परमिशन होनी चाहिए। इसके साथ पास भी गाड़ी के शीशे पर चस्पा होना चाहिए।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पास नहीं लगी गाड़ी को सीज करके प्रत्याशी पर भी कार्रवाई होगी। डीएम दीपक मीणा का कहना है कि नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार करने की गाड़ियों के पास बनाने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी। नगर निगम में महापौर के लिए एडीएम सिटी को लगाया गया है, जो 15 प्रत्याशियों और उनके प्रचार-प्रसार में चलने वाली गाड़ियों के पास बनाएंगे।
मेयर 5, पार्षद 3, पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष 2-2 गाड़ी रखेंगे
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार महापौर प्रत्याशी 5, पार्षद 3, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष 2-2 गाड़ी प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल कर सकते हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्य सिर्फ एक गाड़ी प्रचार प्रसार में लगाई जा सकती है। सभी गाड़ियों की परमिशन होनी चाहिए। इसके साथ पास भी गाड़ी के शीशे पर चस्पा होना चाहिए।
03:12 PM, 26-Apr-2023
दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का कारावास
दुष्कर्म के आरोपी नीरज पुत्र किशोर निवासी ग्राम सरधना मेरठ को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 14 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने मां-बाप के साथ रहती है। 21 जून 2016 को घर पर जब सब सो रहे थे, तभी आरोपी ने सबको जहरीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।
सरधना पुलिस ने दुष्कर्म की धारा, पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसका सरकारी वकील ने विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने मां-बाप के साथ रहती है। 21 जून 2016 को घर पर जब सब सो रहे थे, तभी आरोपी ने सबको जहरीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।
सरधना पुलिस ने दुष्कर्म की धारा, पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसका सरकारी वकील ने विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
03:10 PM, 26-Apr-2023
पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर दो हजार का अर्थदंड
हाजी याकूब कुरैशी।
- फोटो : amar ujala
सिपाही को थप्पड़ मारने और धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोक शांति भंग करने के लिए दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सिपाही चहन सिंह बालियान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 17.02.2011 को व कंट्रोल रूम के आदेश पर वह हापुड़ अड्डे पर मय फोर्स खड़े थे। इसी दौरान एक जीप हूटर बजाते हुए आई, जिसे रोका गया तो पीछे से काली गाड़ी आकर रुकी। तत्कालीन बसपा विधायक और मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने गाड़ी से उतरते ही उनके साथ बदसलूकी की। मारपीट कर मानसिक आघात पहुंचाया और वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगाया। इस दौरान सरकारी कार्य में भी बाधा डाली। चहन सिंह बालियान की छाती व दिल में असहनीय पीड़ा होने पर उन्हें जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोर्ट ने याकूब कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए याकूब कुरैशी के खिलाफ धारा 323, 333, 504, 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विरेश त्यागी एडीजीसी ने चहन सिंह, कांस्टेबल अतुल कुमार गौतम सहित सात पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाजी याकूब को धारा 333 लोक सेवक से अभद्रता करने का दोषी पाया। धारा 323 मारपीट के आरोप से बरी करते हुए लोक शांति भंग करने के आशय से अपमान करने, और आपराधिक धमकी देने के आरोप में दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक-एक माह के कारावास की सजा से दंडित किया।
सिपाही चहन सिंह बालियान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 17.02.2011 को व कंट्रोल रूम के आदेश पर वह हापुड़ अड्डे पर मय फोर्स खड़े थे। इसी दौरान एक जीप हूटर बजाते हुए आई, जिसे रोका गया तो पीछे से काली गाड़ी आकर रुकी। तत्कालीन बसपा विधायक और मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने गाड़ी से उतरते ही उनके साथ बदसलूकी की। मारपीट कर मानसिक आघात पहुंचाया और वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगाया। इस दौरान सरकारी कार्य में भी बाधा डाली। चहन सिंह बालियान की छाती व दिल में असहनीय पीड़ा होने पर उन्हें जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोर्ट ने याकूब कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए याकूब कुरैशी के खिलाफ धारा 323, 333, 504, 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विरेश त्यागी एडीजीसी ने चहन सिंह, कांस्टेबल अतुल कुमार गौतम सहित सात पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाजी याकूब को धारा 333 लोक सेवक से अभद्रता करने का दोषी पाया। धारा 323 मारपीट के आरोप से बरी करते हुए लोक शांति भंग करने के आशय से अपमान करने, और आपराधिक धमकी देने के आरोप में दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक-एक माह के कारावास की सजा से दंडित किया।
11:22 AM, 26-Apr-2023
बिजनौर में गुलदार ने युवक को मार डाला
बिजनौर के नगीना क्षेत्र में गुलदार के हमले में बुधवार की सुबह एक 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। ग्राम सैदपुरी महीचंद में सुबह खेत पर घूमने के लिए निकले युवक पर जानलेवा हमला कर गुलदार ने उसे अपना निवाला बना लिया। नगीना क्षेत्र में 2 माह के भीतर गुलदार के हमले में मौत की यह तीसरी घटना है।यहां पढ़ें पूरी खबर: Bijnor News: गुलदार के हमले में युवक की मौत, एक सप्ताह में ले चुका है चार लोगों की जान
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11:20 AM, 26-Apr-2023
27-28 अप्रैल को हो सकती है बारिश
मौसम का असर मिला जुला रहेगा। दिन के तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने 27-28 अप्रैल को भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री व रात का न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया।
कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डा. यूपी शाही का कहना है कि अभी तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। तापमान फिलहाल 35 डिग्री से नीचे रहेगा और फिर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते 27-28 अप्रैल को वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डा. यूपी शाही का कहना है कि अभी तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। तापमान फिलहाल 35 डिग्री से नीचे रहेगा और फिर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते 27-28 अप्रैल को वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
11:19 AM, 26-Apr-2023
पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे गौतम पाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण के उपलक्ष्य में बुधवार से एक सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें मेरठ के दिव्यांग समाजसेवी गौतम पाल भी शामिल होंगे। कार्यक्रम 26 से 30 अप्रैल तक होगा।
इसके तहत सभी राज्यों के राजभवन में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। गेसूपुर गाांव निवासी गौतम पाल के दिव्यांगों के सुझावों को पीएम मोदी ने मन की बात के प्रथम संस्करण साल 2014 में भी साझा किया था। गौतम शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो के पैरा खिलाड़ी भी रहे हैं।
इसके तहत सभी राज्यों के राजभवन में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। गेसूपुर गाांव निवासी गौतम पाल के दिव्यांगों के सुझावों को पीएम मोदी ने मन की बात के प्रथम संस्करण साल 2014 में भी साझा किया था। गौतम शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो के पैरा खिलाड़ी भी रहे हैं।
11:19 AM, 26-Apr-2023
कोरोना से एक की मौत, मेडिकल के जेआर समेत 12 नए मरीज मिले
मेरठ जिले में मंगलवार को 828 लोगों की जांच की गई, जिनमें मेडिकल के एक जूनियर डॉक्टर समेत कोरोना के 12 मरीज मिले, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. तरुण पाल ने बताया कि मृतक 55 वर्षीय परतापुर के रहने वाले थे। उनका ऑक्सीजन स्तर काफी कम था। उन्हें रविवार को गंभीर हालत में निजी अस्पताल से यहां भर्ती कराया गया था। वह वेंटिलेटर पर थे। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
इनके अलावा 47 मरीज ठीक हुए हैं। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 115 रह गई है। इनमें से चार अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 111 होम आइसोलेशन में हैं। मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अशोक तालियान ने बताया कि नए मरीजों में आठ पुरुष हैं और चार महिलाएं। ये जयभीमनगर, सरधना, नंगला बट्टू, भावनपुर, पल्हेड़ा, रजबन और संजयनगर के रहने वाले हैं।
इनके अलावा 47 मरीज ठीक हुए हैं। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 115 रह गई है। इनमें से चार अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 111 होम आइसोलेशन में हैं। मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अशोक तालियान ने बताया कि नए मरीजों में आठ पुरुष हैं और चार महिलाएं। ये जयभीमनगर, सरधना, नंगला बट्टू, भावनपुर, पल्हेड़ा, रजबन और संजयनगर के रहने वाले हैं।
10:46 AM, 26-Apr-2023
Meerut News Live: गुलदार ने युवक को मार डाला, बीडीसी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना
मेरठ छावनी क्षेत्र में 10 मई क्रांति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन प्रस्तावित है। इससे पूर्व 16 करोड़ रुपये से सड़क मरम्मत, फुटपॉथ, रिफलेक्टर, स्ट्रीट लाइट आदि के कार्य होंगे। छावनी की सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमने से भी रोकने के लिए कैटल पाउंड का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही भैसाली ग्राउंड की दीवार के साथ साथ 40 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय छावनी परिषद में बोर्ड बैठक में लिया गया।
यहां पढ़ें पूरी खबर: Meerut News: क्रांति दिवस पर पीएम मोदी आ सकते हैं मेरठ, छावनी की सूरत बदलने में जुटा बोर्ड
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